Wednesday, 22 July 2020

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर के तहत टायरों, सेफ्टी ग्लास, एक्सटर्नल प्रोजेक्शनों आदि के लिए विनियमनों को अधिसूचित किया

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20 जुलाई, 2020 के जीएसआर 457 (ई) द्वारा सीएमवीआर 1989 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

अधिकतम 3.5 टन मास तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के लिए विनिर्देश, जो अगर वाहन में लगा हुआ है, तो वाहन के चलते रहने की स्थिति में टायर या इसके वेरिएंशन के इंफ्लेशन प्रेशर की निगरानी करता है और ड्राइवर को अग्रिम रूप से जानकारी संप्रेषित करता है और इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है।

टायर रिपेयर किट की अनुशंसा की गई है: टायर पंक्चर (ट्यूबलेस टायर) की दुर्घटना के दौरान, रिपेयर किट के उपयोग से सीलेंट को टायर ट्रेड में पंक्चर हुए स्थान पर एयर सील के साथ डाला जाता है।

अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब अतिरिक्त टायरों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, यह अधिक जगह उपलब्ध कराएगा जिससे ईवी के लिए बैट्री आदि को समायोजित किया जा सकता है।

सेफ्टी ग्लास के एक विकल्प के रूप में मानकों के अनुरूप सेफ्टी ग्लेजिंग का समावेश। बहरहाल, सामने तथा पीछे की खिड़कियों (70 प्रतिशत) तथा बगल की खिड़की (50 प्रतिशत) के लिए लाइट के विजुअल ट्रांसमिशन की प्रतिशतता सेफ्टी ग्लेजिंग के साथ शीशे पर सेफ्टी ग्लास के लिए समान ही रहेगी।

वर्तमान में, दुपहिया के स्टैंड विनियमित नहीं हैं और उनकी समन्वित आवश्यकताएं नहीं हैं जिनके लिए एआईएस मानक अनुशंसित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएमवीआर के तहत दुपहिया एक्सटर्नल प्रोजेक्शन आवश्यकताओं के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं था जिसे अब पैदल चलने वालों तथा गतिमान वाहनों के संपर्क में आने वाले सवारों के मामले में पंगु बनाये जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अनुशंसित किया गया है, मानक निर्धारण, जिसमें टेस्टिंग डिवाइस के साथ संपर्क के सभी बिंदु होंगे, में न्यूनतम अनुशंसित रेडियस होंगे या साफ्ट मैटेरियल से निर्मित्त होंगे।

इसके अतिरिक्त, दुपहिया वाहनों में फुट रेस्ट आवश्यकताओं के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए है।

दुपहिया वाहनों में, अगर एक हल्के वजन का एक कंटेनर पीछे की सवारी के पीछे के स्थान, पर लगा हुआ है, पीछे की सवारी की अनुमति देने के लिए एक प्रावधान किया गया है, बशर्तें कि आयामों एवं सकल वाहन वजन (जैसाकि वाहन निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट है और टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अनुमोदित है) के लिए मानदंडों को पूरा किया गया हो।

अगर प्रावधान किया गया तो एक स्वैच्छिक मद के रूप में कृषि ट्रैक्टर के लिए मैकेनिकल कपलिंग के लिए विनिर्देश।

सौजन्य से: pib.gov.in

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