केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा है कि नया भूमि अधिग्रहण विधेयक औद्योगीकरण और शहरीकरण के विरुद्ध नहीं है क्योंकि निजी भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि नए कानून का नया नाम भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनःर्निर्धारण में निष्पक्ष मुआवजे एवं पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013 रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जहां भूमि का अधिग्रहण केंद्र या राज्य प्राधिकरण किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करेंगे।
श्री जयराम रमेश ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि नया कानून तीन महीने के अंदर अधिसूचित कर दिया जाएगा जो सेज परियोजनाओं पर लागू होगा और निर्धारित प्रक्रियाओं के जरिए निश्चित मामलों के सिवाय भूमि के उपयोग में कोई बदलाव नहीं होगा।
विधेयक को प्रगतिशील बताते हुए श्री रमेश ने कहा कि इसमें किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, दलितों और आदिवासियो को प्राथमिकता दी गई है जो राष्ट्र हित में है।
सौजन्यः पत्र सूचना कार्यालय
श्री जयराम रमेश ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि नया कानून तीन महीने के अंदर अधिसूचित कर दिया जाएगा जो सेज परियोजनाओं पर लागू होगा और निर्धारित प्रक्रियाओं के जरिए निश्चित मामलों के सिवाय भूमि के उपयोग में कोई बदलाव नहीं होगा।
विधेयक को प्रगतिशील बताते हुए श्री रमेश ने कहा कि इसमें किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, दलितों और आदिवासियो को प्राथमिकता दी गई है जो राष्ट्र हित में है।
सौजन्यः पत्र सूचना कार्यालय
No comments:
Post a Comment