Wednesday, 26 August 2020

सीजीएचएस ने दिल्ली/एनसीआर में ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-परामर्श सेवाएं शुरू कीं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 के मौजूदा हालात में सार्वजनिक स्‍थानों विशेष रूप से स्‍वास्‍थ्‍य सेवा केन्‍द्रों पर बुजुर्गों का जाना सुरक्षित नहीं मानते हुए वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों सहित कई लोगों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ टेली-परामर्श सेवाएं शुरू करने का अनुरोध मिल रहा था। 

इस अनुरोध पर ध्‍यान देते हुए ही केन्द्रिय सरकार स्‍वास्‍थ्‍य योजना-सीजीएचएस ने अपने लाभार्थियों के लिए विशेषज्ञों के साथ परामर्श के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से 25 अगस्‍त 2020 से टेली-परामर्श सेवाओं की शुरुआत की है। प्रारंभ में, ये सेवाएँ दिल्ली/राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपलब्ध होंगी। ई-सेवाएं सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपलब्ध हैं।

सीजीएचएस की इन परामर्श सेवाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग में आसानी के लिए, इसे लाभार्थियों की आईडी के साथ जोड़ा गया है। विशेषज्ञ ओपीडी सेवाओं का लाभ लेने के लिए, लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसपर अपना पंजीकरण करा सकते हैं जिसके बाद सत्यापन के लिए एक ओटीपी लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे सत्‍यापन होने के बाद लाभार्थी सिस्टम पर लॉग इन कर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं और टोकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं।

सीजीएचएस की नई टेली-परामर्श सेवाएं उन सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए वरदान साबित होंगी जिन्हें विशेषज्ञों के परामर्श की आवश्यकता है, लेकिन कोविड के कारण वे बाहर नहीं जा पा रहे हैं।

इस व्‍यवस्‍था के तहत निम्‍नलिखित विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्‍त की जा सकेंगी:
  1. मेडिसीन के विशेषज्ञ
  2. हड्डी रोग विशेषज्ञ
  3. नेत्र विशेषज्ञ
  4. कान नाक और गला संबधी विशेषज्ञ
नियमित ओपीडी सेवाओं के लिए प्रत्येक सीजीएचएस लाभार्थी एक विशेष आरोग्‍य केन्‍द्र से जुड़ा हुआ है, हालांकि वे देश में कहीं भी किसी भी ऐसे सीजीएचस केन्‍द्र पर ओपीडी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेषज्ञों के साथ परामर्श का लाभ उठाने के लिए, सीजीएचएस लाभार्थियों को उनके केन्‍द्र के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संदर्भित किया जाता है (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है)।

सौजन्य से: pib.gov.in









,

No comments:

Extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector

Extension of the duration of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 1.0 The Government has extended Emergency Credit Line Guarantee ...