Thursday, 16 July 2020

परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण प्लेटों पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के काम के लिए अधिसूचना जारी की

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के पंजीकरण चिन्ह पर एक झलक में नज़र’ विषय पर अध्याय में रह गई विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से एसओ 2339(ई) दिनांक 14 जुलाई, 2020 को जारी किया है ताकि विभिन्न वर्गों और श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण प्लेट पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि को सही तरीके से समायोजित करते हुए स्पष्ट रूप से निरूपित किया जा सके। यह अधिसूचना केवल पंजीकरण चिन्हों की स्पष्टता को उभारने के लिए जारी की गई है और पंजीकरण प्लेटों के लिए इसमें कुछ भी नया निर्धारित नहीं किया गया है।

इससे पहले, मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के बाग 41 की उप-धारा (6) के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वाहनों पर अलग-अलग पंजीकरण चिह्न निर्धारित करने के लिए दिनांक 12 जून, 1989 को एस. ओ. 444 (ई) जारी किया था। बाद में मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी और वर्गों के वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेटों पर अल्फा अंकों के रंग और उसकी पृष्ठभूमि निर्धारित करने के लिए 12 जून, 1989 को जारी किए गए एस. ओ. 444 (ई) में संशोधन कर 11 नवंबर, 1992 को नया एस. ओ. 827(ई) जारी किया। इसके अलावा, मंत्रालय ने जीएसआर 901 (ई) दिनांक 13/12/2001 के जरिए परिवहन और गैर परिवहन वर्ग के वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेट का रंग निर्धारित किया।

मंत्रालय के ध्यान में आया कि 12 जून, 1989 को जारी एस. ओ. 444 (ई) में ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के पंजीकरण चिन्ह पर एक झलक में नज़र’ विषय वाले अध्याय में संशोधन छूट गया है जिसके कारण कुछ विसंगतियां देखी गईं। इसलिए, यह अधिसूचना स्पष्टता को उभारने के लिए जारी की गई है।

सौजन्य से: pib.gov.in

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