Monday, 11 May 2020

गृह मंत्रालय की राज्‍यों को हिदायत: बिना किसी बाधा के अधिक ‘श्रमिक स्‍पेशल’ ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें ताकि दूसरे राज्‍यों में पलायन करके गए श्रमिक तेजी से अपने घर पहुंच सकें

मंत्रिमंडल सचिव ने बसों और ‘श्रमिक स्‍पेशल’ ट्रेनों से जाने वाले श्रमिकों को सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई सहायता की समीक्षा करने के लिए 10 मई 2020 को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिये एक बैठक की अध्‍यक्षता की।

इस बैठक के परिणामस्‍वरूप, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि वे पलायन करके आए श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए सड़क और रेलवे पटरियों पर चलने से रोकें। इस बात पर जोर दिया गया कि ‘श्रमिक स्‍पेशल’ट्रेनों और बसों को चलने की अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए, उन्‍हें अपने घर जाने के लिए ‘श्रमिक स्‍पेशल’ट्रेनों या बसों की सुविधा दी जा सकती है और तब तक पलायन करके आए श्रमिकों को परामर्श दिया जा सकता है और उन्हें पास के आश्रयों में ले जाया जा सकता है।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को बिना किसी बाधा के और ‘श्रमिक स्‍पेशल’ ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि फंसे हुए श्रमिक तेजी से अपने घर तक पहुंच सकें। दूसरे राज्‍यों से पलायन करके आए श्रमिकों के आवागमन के संबंध में आधिकारिक जानकारी प्राप्‍त करने के लिए यहां क्लिक करें 
 
सौजन्य से: pib.gov.in

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