Saturday, 18 April 2020

भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर (जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए)

वित्त मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जिसमें गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और कंपनियों के लिए वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत के उपाय शामिल हैं

भारत सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए संशोधित राशियों को इस प्रकार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

वित्‍त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की शेष अ‍वधि के लिए संशोधित टी-बिल कैलेंडर

(17 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020)

(करोड़ रुपये में)


नीलामी की तिथि
91 दिन
182 दिन
364 दिन
कुल
22  अप्रैल 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
29 अप्रैल 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
06 मई 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
13 मई 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
20 मई 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
27 मई 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
03 जून 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
10 जून 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
17 जून 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
24 जून 2020
15,000
16,000
14,000
45,000
कुल
150,000
160,000
140,000
450,000

भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की उभरती स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार आवश्‍यक परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई बदलाव किया गया तो नियमित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ. संख्‍या 4 (2) - डब्‍ल्‍यू एंड एम / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर किए गए संशोधन के अधीन होगी।

सौजन्य से: pib.gov.in










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