प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक (बीईएफआर), 1873 में संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 372 की धारा (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून की अनुकूलता (संशोधन) आदेश, 2019 को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
अधिसूचना से नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के प्रावधानों से मणिपुर के मूल लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीईएफआर का मणिपुर राज्य तक विस्तार होगा और इस नियामक में आवश्यक बदलाव किये जाएंगे।
सौजन्य से: pib.gov.in
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