सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बसों में दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए 27 दिसंबर, 2019 को जारी जीएसआर 959 (ई) को अधिसूचित कर दिया है। संशोधन के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं में दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी / विशेष किस्म की छड़ी / वॉकर, हैंड रेल / स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रका उपाय , व्हील चेयर को बस में लाने ,रखने तथा उसे लॉक करने की व्यवस्था आदि शामिल है। बसों के फिटनेस निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं। संशोधन के माध्यम से की गई नयी व्यवस्था 1 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्तावित नियम 24 जुलाई 2019 को जीएसआर अधिसूचना नंबर 523(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसके माध्यम से ऐसे लेागों से इसपर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। नियमों के प्रस्तावित मसौदे के बारे में सभी पक्षों के सुझाव और आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद अधिसूचना जारी की गई।
सौजन्य : pib.gov.in
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