भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी(अखिल भारत नंबर पोर्टेबिलिटी) पर एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया है।
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के प्रावधानों के अनुसार ''एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' के बारे में प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(ट्राई) को दूरसंचार विभाग से दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के जरिये एक संदर्भ मिला था, जिसमें ट्राई अधिनियम के अंतर्गत फुल मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी पूरे लाइसेंस क्षेत्र में एमएनपी पर सिफारिशें की गई थीं।
फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने के लिए पोर्टिंग के अनुरोधों को प्रोसेस करने से जुड़े मुद्दों - रूटिंग, चार्जिंग, टेस्टिंग आदि पर विचार करने की जरूरत है। इस पूर्व परामर्श पत्र के द्वारा प्राधिकरण हितधारकों से विभिन्न मुद्दों जैसे इंटर सर्विस एरिया पोर्टिंग, कार्यान्वित करने के तौर तरीके, एमएनपी सेवा लाइसेंस की मौजूदा शर्तों में संशोधन की जरूरत, रोमिंग सब्सक्राइबर द्वारा यूपीसी जनरेशन, वर्तमान विनियमों में संशोधन की आवश्यकता आदि विषयों पर विचारों की जानकारी मांग रहा है। फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर पूर्व परामर्श पत्र को ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है। पूर्व परामर्श पत्र में उठाये गये मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 7 मार्च, 2013 तक आमंत्रित की गई हैं। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री संजीव बंजल, सलाहकार(नेटवर्क्स, स्पैक्ट्रम और लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481, फैक्स नंबर +91-11-23212014 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
1 comment:
.सार्थक जानकारी भरी पोस्ट आभार दामिनी गैंगरेप कांड :एक राजनीतिक साजिश ? आप भी जानें हमारे संविधान के अनुसार कैग [विनोद राय] मुख्य निर्वाचन आयुक्त [टी.एन.शेषन] नहीं हो सकते
Post a Comment