Thursday, 5 March 2020

केन्‍द्रीय दत्‍तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आम जनता से परामर्श आमंत्रित किए

केन्‍द्रीय दत्‍तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श आमंत्रित किए है। इसमें दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता, दत्तक ग्रहण विशेषज्ञ एजेंसी, बाल विकास समितियां, राज्य दत्‍तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और आम जनता शामिल है। इस संबंध में सुझाव और जानकारी ईमेल carahdesk.wcd@nic.in पर 1 अप्रैल,2020 तक भेजे जा सकते हैं।

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सुधार करने और इसे आसान बनाने की संभावना पर विचार करने के लिए सीएआरए ने 14 जनवरी,2020 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था।

सीएआरए ने दत्तक ग्रहण अधिनियम,2017 को जनवरी,2017 में अधिसूचित किया था और दत्तकग्रहण कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सीएआरए केंद्र सरकार की संवैधानिक संस्था है जो देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देती है और इसे आसान बनाती है। सीएआरए इसके साथ ही हेग समझौते के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का नियमन करती है। इसके साथ ही किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम,2015 के अनुच्छेद 68 के अनुसार समय-समय पर दत्तक ग्रहण संबधी मुद्दों पर नियम बनाने के लिए प्राधिकरण को अधिकार दिए गए हैं।

सौजन्य : pib.gov.in

No comments:

Extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector

Extension of the duration of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 1.0 The Government has extended Emergency Credit Line Guarantee ...